जमा बीमा (deposit insurance) क्या होती है तथा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) क्या है?

जमा बीमा (deposit insurance) क्या होती है?

जमा बीमा एक प्रकार का बीमा है जो किसी वित्तीय संस्थान में ग्राहकों की जमा राशि की सुरक्षा करता है। बैंक के विफल होने की स्थिति में, जमा बीमा यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक की जमा राशि एक निश्चित राशि तक सुरक्षित रहे। इस प्रकार का बीमा व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान में कुछ अप्रत्याशित होने की स्थिति में उनके पैसे को सुरक्षित रखने में मदद करता है, जिसमें उन्होंने अपना पैसा जमा किया है।

किसी बैंक के डूब जाने पर ग्राहकों के द्वारा जमा राशि को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के अधीन एक निगम की स्थापना की है जिसका नाम जमा बीमा एवं ऋण प्रतिभूति निगम (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation DICGC) है. • जमा बीमा होने पर बैंक प्रत्येक वर्ष जमा राशि के 001% अंश की समतुल्य राशि DICGC को भुगतान करेगा.

डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) क्या है?

डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) एक भारतीय सरकार के स्वामित्व वाला निगम है जो वाणिज्यिक बैंकों में किए गए सभी जमाओं को बीमा कवर प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि यदि कोई बैंक विफल या दिवालिया हो जाता है तो जमाकर्ता प्रभावित नहीं होते हैं। हालाँकि, एक प्रकार की जमा राशि है जो DICGC के दायरे में नहीं आती है - बीमा जमा। बीमा जमा वे होते हैं जो ग्राहकों द्वारा बीमाकर्ता से बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए किए जाते हैं। ये जमा डीआईसीजीसी द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं क्योंकि ये एक वाणिज्यिक बैंक के पास नहीं बल्कि स्वयं बीमाकर्ता के पास होते हैं।


बैंक के डूबने पर जमाकर्ताओं की धनराशि का क्या होगा ?


जब कोई बैंक डूबता है तो जमाकर्ताओं को अधिकार है कि वे DICGC से प्रति व्यक्ति एक लाख रु. का बीमा प्राप्त कर सकते हैं. • इस एक लाख रु. की बीमा राशि में मूल और ब्याज दोनों शामिल होंगे.

किसी जमाकर्ता के द्वारा बैंक के विविध खातों, जैसे- बचत, चालू, सावध, आवर्ति खाते में जमा मूल राशि और उस पर मिलने वाला " ब्याज दोनों एक लाख रु. की बीमा की सीमा के अन्दर होगा. डूबे हुए बैंक से जमाकर्ता अपनी धनराशि का दावा का कैसे करते हैं?

किसी बैंक के ढहने से उसके जमाकर्ताओं में घबराहट हो सकती है। लेकिन, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बैंकों में जमा धन बीमा द्वारा सुरक्षित होता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बैंक डूब जाता है तो जमाकर्ता अपना पैसा बीमा कंपनी से वापस ले सकेंगे. ज्यादातर मामलों में, इस प्रक्रिया में कुछ समय लगता है और बीमा कंपनी से कितने पैसे का दावा किया जा सकता है, इसकी कुछ सीमाएं होती हैं।

जमाकर्ताओं के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि उनकी जमा राशि का बीमा कैसे किया जाता है और यदि उनका बैंक डूब जाता है तो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए। इस जानकारी को जानने से उन्हें बैंक के पतन जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में अपनी गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है।


  • भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा रजिस्टरार को जब निर्देश किया जाता है कि किसी भी बैंक को निरस्त करना है तो वह एक औपचारिक निरसनकर्ता (liquidator) की नियुक्ति करता है जो बैंक को समेटने की प्रक्रिया को देखता है.
  • DICGC अधिनियम के अनुसार, निरसनकर्ता DICGC को अपनी नियुक्ति के तीन महीने के भीतर एक सूची देता है जिसमें सभी बीमित जमाकर्ताओं और उनके बकाये का उल्लेख होता है.
  • DICGC का यह काम है कि वह इस सूची को पाने के दो महीने भीतर सभी बकायों का भुगतान कर दे.


बीमा के अन्दर कौन-से वित्तीय संस्थान आते हैं?


बीमा जोखिम प्रबंधन का एक रूप है जो अप्रत्याशित घटनाओं के कारण व्यक्तियों और व्यवसायों को वित्तीय नुकसान से बचाता है। यह विभिन्न वित्तीय संस्थानों, जैसे बैंकों, क्रेडिट यूनियनों, बीमा कंपनियों और निवेश फर्मों द्वारा पेश किया जाता है। ये संस्थान अप्रत्याशित नुकसान या आपदा की स्थिति में अपने ग्राहकों की संपत्ति और निवेश की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की बीमा पॉलिसी प्रदान करते हैं। नीतियों के उदाहरणों में जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, ऑटो बीमा, घर के मालिक का बीमा और व्यावसायिक देयता बीमा शामिल हैं। किसी विश्वसनीय वित्तीय संस्थान से इन पॉलिसियों को खरीदकर, ग्राहक निश्चिंत हो सकते हैं कि अप्रत्याशित नुकसान या आपदा की स्थिति में उनका वित्त सुरक्षित रहेगा।

• DICGC की बीमा सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों पर लागू होती है. इस दायरे में कुछ राज्यों / संघीय क्षेत्रों के बैंक नहीं आते हैं, ये हैं - मेघालय, चंडीगढ़, लक्षद्वीप एवं दादर-नगर हवेली. प्राथमिक सहकारिता सोसाइटियाँ (primary cooperative societies) इस बीमा के अन्दर नहीं आती हैं.

किस प्रकार का जमा DICGC के दायरे में नहीं आता है?


  1. विदेशी सरकारों का जमा
  2. केंद्र राज्य सरकारों का जमा
  3. अंतर- बैंक जमा
  4. राज्य भूमि विकास बैंक का खाता 5. भारत के बाहर प्राप्त किसी जमा पर देय राशि
  5. कोई भी ऐसी राशि जिसपर DICGC ने RBI की अनुमति से छूट दे रखी हो.

यह सुधार क्यों आवश्यक है?


1. बीमा कवर और बीमित राशि में बढ़ोतरी के लिए 2. बीमा कवर देने के लिए निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति देने के लिए

2. दावों के निपटारे में देरी रोकने के लिए.

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